बस्तरः कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े ने सुकमा कलेक्टर के अनुशंसा प्रस्ताव और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोंटा के प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी तहसीलदार दोरनापाल (सहायक अधीक्षक भू अभिलेख) अजय कुमार मेरावी को पद का दुरूपयोग कर लाभार्जन के उद्देश्य से कदाचार किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया है। उक्त कृत्य के लिए निलंबित प्रभारी तहसीलदार दोरनापाल अजय कुमार मेरावी के विरूद्ध विभागीय जांच भी प्रस्तावित है।
निलंबन अवधि में निलंबित प्रभारी तहसीलदार दोरनापाल अजय कुमार मेरावी का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।